इलामबाजार में फर्जी हस्ताक्षर कर संपत्ति लूटने का आरोप
बीरभूम । बीरभूम जिले के इलमबाजार थाना अंतर्गत बड़ा नवग्राम मौजा में फर्जी हस्ताक्षर कर संपत्ति लूट का एक मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि जेएल नंबर 55 खतियान नंबर 182 दिवंगत मजीदा बीबी पति स्वर्गीय नायब अली के नाम पर है। मजीदा बीबी के जीवित बेटे खालिक मंडल पर उनके पिता स्वर्गीय नायब अली मंडल ने अनारुल मंडल और उनके परिवार के साथ मिलकर उनकी मां और पिता को निःसंतान बनाने की साजिश रचकर 182 खतियान की सारी संपत्ति (जमीन) का गबन करने का आरोप लगाया है। वर्तमान में उन्होंने मजीदा बीबी और नायब अली की सारी संपत्ति को वारिस के रूप में आपस में बांट लिया है। मामले को लेकर खालिक मंडल ने इसकी शिकायत की हैं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। खालिक मंडल की ओर से अधिवक्ता नजमुल करीम ने उक्त आशय की जानकारी पत्रकारों को दी है। खालिक मंडल ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि हलफनामे पर बोलपुर कोर्ट के अधिवक्ता प्रबल राय ने हस्ताक्षर किए थे। दूसरे शब्दों में, हमने महसूस किया है कि बोलपुर कोर्ट के अधिवक्ता प्रबल राय के हस्ताक्षर की जालसाजी एक गंभीर अपराध है और उस जाली हलफनामे में शीर्ष ग्राम पंचायत ने निःसंतान प्रमाण पत्र दिया है। यह महसूस करते हुए, उन्होंने प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और मजीदा बीबी पति नायब अली का एक नया वारिसन प्रमाण पत्र बनाया है।जिस तरह से फर्जीवाड़ा कर जमीन और संपत्ति का गबन किया गया है, इसे लेकर इलाके के लोग में दहशत का माहौल है। यह भी पता चला है कि इलामबाजार स्थित बीएलएलआर के कार्यालय में ऐसी घटनाएं नई नहीं है। इस तरह जाली दस्तखत कर सरकारी कार्यालय कैसे काम करता है। इस घटना को लेकर विभिन्न बुद्धिजीवी लोगों ने सवाल उठाया है।
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