नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी दोषी करार, सोमवार को सजा
आसनसोल । आसनसोल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरण्य सेन प्रसाद ने कुल्टी थाना के कुलतोड़ मंदिर के तत्कालीन पुजारी धनंजय चक्रवर्ती पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप में गुरुवार को दोषी करार दिया। वहीं सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले के लोक अभियोजक तापस वकिल ने बताया कि बीते 1 नवंबर वर्ष 2017 को कुल्टी थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पुजारी धनंजय चक्रवर्ती ने पांच वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। पीड़िता बच्ची रोती हुई घर लौट आई। जब उसकी बड़ी मां, उससे घटना के बारे में पूछा, तो उसने घटना के बारे में बतायी। पुजारी ने उसे चाकलेट दिया था और कहा कि घर पर इस बारे में किसी को नहीं बताना। बच्ची के पिता की शिकायत पर कुल्टी थाना की पुलिस ने उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार किया था। वह उस दिन से ही आसनसोल जिला सुधार गृह में है। एक चिकित्सक और पीड़िता समेत 12 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। धनंजय चक्रवर्ती को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया। वहीं सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
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