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पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में पति विक्रम दोषी, आजीवन कारावास

आसनसोल । आसनसोल जिला कोर्ट में मंगलवार रेलपार कसाई मोहल्ला निवासी विक्रम गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अपनी पत्नी सोनी देवी को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप था। जिसे अदालत ने सही पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बारे में मृतका सोनी देवी की मां आशा देवी ने कहा कि 2004 में कुमारधुबी के रहने वाली सोनी देवी के साथ विक्रम गुप्ता की शादी हुई थी आशा देवी ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ महीनों बाद से ही विक्रम गुप्ता और उनका परिवार सोनी देवी पर अतिरिक्त पैसे की मांग पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया करते थे। आशा देवी ने बताया कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वह पैसे दे भी दिया करती थी। लेकिन जब एक के बाद एक दो बेटियां हो गई तो विक्रम गुप्ता का अत्याचार और बढ़ गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ विक्रम गुप्ता को ही दोषी ठहराया और उन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विक्रम गुप्ता के परिवार वालों को इस मामले में रिहा कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 जुलाई 2008 को जब वह सोनी और विक्रम की दो बेटियों को लेकर विक्रम के घर गई तो विक्रम ने उनकी छोटी-छोटी बेटियों के सामने सोनी को जलाकर मार डाला। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। 15 साल मामला चलने के बाद विक्रम गुप्ता को मंगलवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि विक्रम गुप्ता का अवैध संबंध था और इसी के चलते बार-बार सोनी से पैसों की मांग करता था।

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