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युवती के यौन शोषण मामले में आरोपी हुआ बाइज्जत बरी

आरोपी पक्ष ने वकील अभय गिरी का खूब आभार जताया।

आसनसोल । वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने में शादी का वायदा करके एक युवती का यौन शोषण करने से संबंधित मामले में आरोपी बनाए गए जामुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर इलाके के निवासी इकबाल अंसारी को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे फास्ट ट्रैक सेकंड कोर्ट की न्यायाधीश महुआ राय बासु ने तमाम दलीलों व सबूतों के मद्देनजर आरोपी इकबाल अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया। उक्त मामले पर आसनसोल जिला कोर्ट के वकील अभय गिरी ने अपनी वकालत की है। बता दें कि इस मामले को लेकर इस आरोपी के खिलाफ वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने में बर्नपुर की एक युवती से शादी का वायदा करके उसका यौन शोषण करने से संबंधित मामला दर्ज कराया गया था। बुधवार को आरोपी पक्ष के वकील अभय गिरी ने उक्त मामले पर आरोपी रहे इकबाल अंसारी को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे फास्ट ट्रैक सेकंड कोर्ट में पेश किया। इस दौरान एडीजे फास्ट ट्रैक सेकंड कोर्ट की न्यायाधीश महुआ राय बसु ने तमाम बिंदुओं और सबूतों पर विचार विमर्श करते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं अपनी बरी होने की खबर सुनकर आरोपी पक्ष ने अपने वकील अभय गिरी का खूब आभार जताया। उक्त मामले पर आरोपी पक्ष के वकील अभय गिरी ने कहा कि आज भी न्याय जिंदा है अगर किसी को बिना वजह किसी मामले में फंसाया जाता है तो देर से ही सही मगर अंतिम समय में उसे इंसाफ जरूर मिलता है।  

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