अणुव्रत मंडल को सीबीआई के मामले में मिली जमानत, पर ईडी से नहीं
दिल्ली । बीरभूम के तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल को गाय तस्करी मामले में जमानत मिल गई है । मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, बीरभूम तृणमूल नेता को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत दे दी। अणुव्रत को सीबीआई केस में जमानत मिल गई है। लेकिन फिलहाल वह तिहाड़ से बाहर नहीं आ पायेंगे। अणुव्रत को अगस्त 2022 के अगस्त में बीरभूम के नीचुपट्टी इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। अणुव्रत मंडल को आसनसोल सुधार गृह में रखा गया था। बाद में तृणमूल नेता को तिहाड़ जेल ले जाया गया। तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें उसी साल नवंबर में ईडी ने भी गिरफ्तार किया था।सीबीआई के मामले में जमानत मिलने के बाद भी ईडी के मामले में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे।