अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत : यह फैसला न्याय और अन्याय का नहीं यह देश हित का फैसला – सुरेन जालान
आसनसोल । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। इस संबंध में राष्ट्र प्रेमी सुरेन जालान ने कहा कि यह फैसला न्याय और अन्याय की फैसला नहीं है, यह देश हित के लिए सुप्रीम कोर्ट की फैसला है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए लंबे फैसले के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। जैसे जबलिंग थ्रो के समय खिलाड़ी को भाला को काफी दूर फेंकने के लिए 2 फूट पीछे जाना पड़ता है। सुरेन जालान ने कहा की सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी दिशा में एक पहल है।