कोयला तस्करी मामले में जयदेव मंडल सहित चारों आरोपियों को मिली जमानत
आसनसोल । शिल्पांचल में कोयले की तस्करी के खिलाफ जब से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से सक्रियता दिखाई जा रही है तब से इस क्षेत्र के कोयला तस्करों में हडकंप मच गया है। खासकर जब कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप माजी उर्फ लाला के चार करीबी जयदेव मंडल, नीरद बरण मंडल, गुरुपद माजी और नारायण नंदा सीबीआई के हत्थे चढ़ गए थे तो कोयले के अवैध कारोबारियों के होश उड़ गए थे। लेकिन मंगलवार को इन चारों को अदालत से बड़ी राहत मिली। इन चारों को भारी सुरक्षा के बीच आसनसोल की आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया जहां सीबीआई विशेष न्यायालय ने चारों की जमानत अर्जी मंजूर कर दी । गौरतलब है कि पहले इन चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि इन चारों ने दुर्गापूजा और दीवाली जेल में ही काटी थी।गौरतलब है कि सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120/बी और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया। मंगलवार जब इन चारों आरोपियों को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया तो राज्य पुलिस, काम्बैट फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने अदालत को जैसे छावनी में तब्दील कर दिया था। सुनवाई में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।