एक साल के बच्चे को तालाब में डूबा कर हत्या करने के मामले में दूर के चाचा दोषी करार, सोमवार को सजा
आसनसोल। दूर के एक चाचा मनसा पूजा के दिन घुमाने ले जाने के नाम पर एक साल के भतीजे को तालाब में डुबाकर हत्या करने के आरोप दोषी पाया गया है। करीब पांच साल से चल रहे आसनसोल कोर्ट हत्याकांड में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे2) मनोज कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को चाचा बदीनाथ टुडू को 14 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। मामले में मुख्य लोक अभियोजक पीपी स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा कि न्यायाधीश सोमवार 28 मार्च को सजा सुनाएंगे। आरोपी बदीनाथ टुडू आसनसोल उत्तर थाना के दासो पाड़ा का रहने वाला है। पता चला है कि उसके दूर के रिस्ते भाई तपन टुडू बदीनाथ टुडू के घर के आसनसोल उत्तर थाना के बंगाल पाड़ा में रहते थे। उनका बेटा एक साल का आकाश टुडू है। 19 अगस्त 2017 को मनसा पूजा के दिन बदीनाथ टुडू उस दिन तपन टुडू के घर आया। दोपहर के साढ़े तीन बजे वह आकाश को घुमाने के नाम पर निकला।एक घंटे बाद, बदीनाथ नग्न और बेहोश आकाश को घर ले आए और बिस्तर पर लेटा दिया। बाद में घर वालों ने देखा कि आकाश मर चुका है। तपन टुडू ने इसके बाद आसनसोल उतर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आकाश के शव का आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया। पुलिस को पता चला कि आकाश की हत्या पानी में डुबा कर की गई है। पुलिस ने तब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और बदीनाथ टुडू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने बंगाल पाड़ा में एक तालाब के पानी में डुबाकर आकाश की हत्या की थी। घटना स्थल से तलाशी ली। उसी दौरान पुलिस को वहां से एक शर्ट का बटन मिला। इसी तरह पुलिस ने बदीनाथ टुडू के घर की तलाशी ली तो उसकी मैली कमीज और पैंट मिली। मामले में मुख्य लोक अभियोजक स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा कि आरोपी को समय पर सबूतों के साथ सीडी जमा करने के लिए जमानत नहीं दी गई थी। वह जेल में था। इस मामले में जज के सामने कुल 14 लोगों ने गवाही दी। पुलिस ने आकाश और बदीनाथ के कपड़े और पैंट की फोरेंसिक जांच भी की। यह सब घटना से मिलता देखा गया। शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट के जज एडीजे (2) मनोज कुमार प्रसाद ने बदीनाथ टुडू को धारा 302 के तहत आकाश टुडू की हत्या का दोषी ठहराया। न्यायाधीश आगामी सोमवार को अपनी सजा की घोषणा करेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में बदीनाथ टुडू ने इस घटना का कारण क्या बताया। हालांकि, सब कुछ आरोपी के अपराध को साबित करता है, इसलिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, मुख्य वकील ने कहा।