सीबीआई ने शिक्षक भर्ती मामले में पार्थ चटर्जी को सीबीआई कार्यालय पेश होने का दिया निर्देश
कोलकाता । पार्थ चटर्जी को सीबीआई कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। शाम साढ़े पांच बजे तक पेश होने का निर्देश दिया। यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया। स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। वहीं, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सीबीआई की उपस्थिति से बचने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री को किसी भी तरह से एसएसकेएम के वुडबर्न वार्ड में भर्ती नहीं किया जा सकता है। अब्दुल गनी अंसारी द्वारा नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दायर एक मामले में न्यायाधीश ने यह आदेश दिया।