सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चार दिनों के लिए विकास मिश्रा को हिरासत में लिया
आसनसोल । सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में विकास मिश्रा को चार दिनों के लिए हिरासत में ले लिया। आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले का हवाला देते हुए यह आदेश दिया। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने 16 मई को विकास मिश्रा को चार दिन की हिरासत के बाद फिर से अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले विकास को सीबीआई हिरासत में लेने के मामले की सुनवाई छह मई को हुई थी। उस दिन विकास मिश्रा के वकील सोमनाथ चटराज ने सवाल किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की गई है। तब जज ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को विकास पर पुनर्विचार के लिए याचिका खारिज कर दी। कहा कि 10 अप्रैल के आदेश को लागू किया जाए। आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू होते ही पहले विकास मिश्रा के वकील सोमनाथ चटराज और फिर खुद विकास ने जज से और समय की अपील की। खचाखच भरे दर्शकों में करीब आधे घंटे तक बातचीत होती रही। लेकिन जज राजेश चक्रवर्ती ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा, मुझे कुछ नहीं करना है। पहले 10 अप्रैल को और फिर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुझे इसे लागू करना है। तब न्यायाधीश ने इस मामले में सीबीआई के जांच अधिकारी या आईओ उमेश कुमार से पूछा कि क्या वे विकास मिश्रा को हिरासत में लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? आईओ हाँ कहते हैं। इसके बाद जज ने विकास को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। न्यायाधीश ने उन्हें 16 मई को फिर से अदालत में पेश होने का आदेश दिया।