कोयला तस्करी मामला में 114 दिनों बाद लाला का करीबी रत्नेश को सशर्त मिला जमानत
आसनसोल । कोयला तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए रत्नेश वर्मा को 114 दिनों के बाद शनिवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से सशर्त जमानत मिल गई। रत्नेश वर्मा, जो आसनसोल विशेष सुधार सुविधा या जेल में बंद था। उसके वकील शेखर कुंडू ने आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में याचिका दायर की थी। उस आवेदन के पक्ष में वकील ने जज के सामने कई दलीलें और सूचनाएं पेश की। उन्होंने कहा कि रत्नेश 31 जनवरी को गिरफ्तार होने के बाद आसनसोल जेल या विशेष सुधार केंद्र आया था। इस मामले के ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर हैं। इसलिए उसे भी किसी भी शर्त पर जमानत दी जाए। तब सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा, जांच अभी जारी है। कई पूछताछ की जा रही है। लेकिन अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने उस दिन रत्नेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि उस जमानत पर कोर्ट ने उन्हें कई शर्तें भी लगाई थीं। जज ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई 13 जून को होगी। बाद में वकील शेखर कुंडू ने संवाददाताओं से कहा कि रत्नेश वर्मा की जमानत की एक शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सीबीआई के पास रखें। पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं जा सकते हैं। और सात दिनों के भीतर सीबीआई के जांच अधिकारी या जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।