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पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण श्रम मंत्री नहीं गए ईडी के दिल्ली ऑफिस

कोयला तस्करी ईडी के सामने पेश नहीं हुए मलय घटक आसनसोल । राज्य के विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय के एक बड़े अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ईडी ने 5 जून को मलय घटक को नोटिस भेजकर 19 जून को पेश होने को कहा था। अधिकारी ने कहा कि मंत्री मलय घटक द्वारा सूचित किया गया है कि वह पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं और वह सोमवार को अधिकारियों के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। इसके बाद विभाग के वरीय अधिकारियों के स्तर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें उपस्थित होने के लिए नई तिथि दी जा सकती है। सनद रहे कि कोयला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मंत्री मलय घटक को तलब किया था। लेकिन साल्ट लेक में सीजीओ कंपलेक्स में नहीं उन्हें दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। कोयला तस्करी मामले में ईडी ने मंत्री मलय घटक को पहले भी कई बार समन भेज चुकी है। सीबीआई अधिकारियों ने उनके घर की भी तलाशी ली थी।मंत्री से पूछताछ भी की गई थी। हालांकि इसके बावजूद मलय घटक दिल्ली नहीं गए। सोमवार को भी वे दिल्ली नहीं गया। पार्टी ने उन्हें पंचायत चुनाव की विशेष जिम्मेदारी दी है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए फिलहाल जिले के दौरे पर हैं। कानून मंत्री मलय घटक को ईडी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मलय घटक को समय रहते बुलाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिन का समय देने की बात कही थी। यदि सूत्रों के मुताबिक अदालत के आदेश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को मेल भेजकर समय मांगा था। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कई बार मेल किया गया एक ईमेल का जवाब नहीं दिया गया है। फिर तीसरी बार कि उसमें जवाब देकर कानून मंत्री ने 19 जून की तारीख पर हामी भरी थी। इस मामले में ईडी इससे पहले मलय घातक को कई बार दिल्ली तलब कर चुकी है। लेकिन मलय घातक ने शारीरिक बीमारी का हवाला देकर कई बार उपस्थिति टाल दी उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि उन्हें बार बार दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी ने हाईकोर्ट में जवाबी सवाल दायर किया था बताया जाता है। बताया जाता है कि नोटिस भेजने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए जो वास्तव में एक अपराध है। दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी जांच के लिए मलय घातक को दिल्ली बुला सकती है। लेकिन उनके 15 दिन का समय देना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मौखिक आश्वासन पर राज्य के कानून मंत्री मलय घटक 26 अप्रैल तक सुरक्षा कवच में रहे।
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