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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा, लगाया गया पांच हजार का जुर्माना

आसनसोल । आसनसोल नार्थ थाना क्षेत्र में स्थित रेलपार के चांदमारी इलाके की रहने वाली एक तेरह वर्षीय नाबालिग के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी साबित होने के बाद आसनसोल जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायालय दृतिय कोर्ट में न्यायाधीश सरण्य सेन प्रसाद ने दोष प्रमाणित होने पर बुधवार को दुष्कर्मी सह आरोपी किरण हाजरा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही साथ आरोपी पर पांच हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी द्वारा पैसों की भुगतान न करने पर उसकी सजा में छह माह और बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि उक्त मामले में सरकारी वकील तापस उकील ने वकालत की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 के 21 दिसम्बर को शाम में आसनसोल नार्थ थाना क्षेत्र में स्थित रेलपार के चांदमारी इलाके की रहने वाली एक तेरह वर्षीय नाबालिग लड़की के घर पर जब कोई नहीं था, तभी आरोपी ने मौका पाकर उसके घर में प्रवेश कर जबरन उससे दुष्कर्म किया था। जिसके बाद शोर मचाने पर आरोपित को पकड़ा गया था। आरोप है कि उस आरोपित ने पहले भी पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और उसे डरा धमकाकर चुप कराकर रखा था। गत 22 दिसम्बर, 2018 को उक्त नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए आसनसोल नार्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उसे धर दबोचा था। मामले की सुनवाई के दौरान दस लोगों ने आसनसोल अदालत में गवाही दी। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने किरण हाजरा को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। जिसके बाद बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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