कोलकाता हाई कोर्ट का नया निर्देश- पूजा पंडालों में प्रवेश कर पाएंगे दर्शनार्थी
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गापूजा को लेकर नए निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने पिछले निर्देश में पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उसमें संशोधन करते हुए कहा है कि बड़े पंडालों में एक साथ 45 व छोटे पंडालों में 10 से 15 दर्शनार्थी प्रवेश कर सकेंगे। न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखोपाध्याय व न्यायाधीश अनिरुद्ध बसु की खंडपीठ ने आगे कहा कि कोरोना का दोनों टीका लिया होने पर ही देवी दुर्गा को पुष्पांजलि दी जा सकेगी और सिंदूर खेला जा सकेगा।
इसके साथ ही मास्क पहनना भी जरूरी होगा। जिन लोगों ने कोरोना का दोनों टीका ले लिया है, वे ही पूजा संबंधी कामकाज में शामिल हो सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को सूचित किया गया था कि कोरोना के हालात को देखते हुए अदालत अगर पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी लेकिन गुरुवार को मामले पर हुई सुनवाई में अदालत ने इसमें ढील दी है।