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निर्दोष पति और परिवार को न फंसाए, दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर लगे रोक -सुरेन जालान

आसनसोल । क्या हमारी न्यायपालिका एवं उनसे जुड़े भारतीय कानून के तहत लड़कियों द्वारा धारा 498/ए के तहत लड़कों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्या न्यायपालिका में इस कानून का दुरुपयोग कर पतियों को एवं उसके परिवार वालों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से तारीख पर तारीख देकर केवल उनका शोषण किया जायेगा। मरने के बाद भी अपने एवं अपने परिवार वालों को उत्पीड़न से बचाने के लिए। लाइव वीडियो बनानी पड़ेगी। उक्त बाते सुरेन जालान ने कही। उन्होंने कहा कि कब तक ? इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। वहीं उन्होंने कहा कि अतुल पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न समेत कई केस दर्ज कराए थे। अतुल इससे परेशान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। अतुल की आत्महत्या की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पति के सगे-संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।  

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