नारदकांड में कोर्ट ने फिरहाद-मदन-शोवन को दी अंतरिम जमानत
कोलकाता । नारदकांड में मंत्री फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी गई। तीनों को मंगलवार को कोर्ट में अंतरिम जमानत दे दी गई। उन्हें बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली। हालांकि एक शर्त है कि मंत्री फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और शोवन चटर्जी अगली सुनवाई तक देश नहीं छोड़ पाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2022 को होगी। उसी दिन ईडी के वकील ने कोर्ट में अपील की और सबसे ज्यादा आरोपी आईपीएस सैयद मोहम्मद हुसैन मिर्जा को कोर्ट में पेश होने को कहा। उल्लेखनीय आईपीएस एसएमएच मिर्जा अब अंतरिम जमानत पर हैं। खुफिया एजेंसी ईडी ने यह भी सवाल किया कि आईपीएस मिर्जा की अंतरिम जमानत रद्द क्यों नहीं की जाएगी। नारदकांड में मंगलवार को फिर से मंत्री फिरहाद हकीम, शोवन चटर्जी और मदन मित्रा कोर्ट में पेश हुए। जमानत मिलने के बावजूद आईपीएस मिर्जा को आज फिर कोर्ट में पेश होना है। शोवन चटर्जी आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ बैशाखी चटर्जी थी। कमरहाटी विधायक मदन मित्रा भी कोर्ट पहुंचे। एक शब्द में कहें तो कोर्ट परिसर सुबह से ही नारद कांड के दर्शन को लेकर व्यस्त था।