सीबीआई कोर्ट ने मवेशी तस्करी के मामले सैगल हुसैन की जमानत की खारिज, 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया निर्देश

आसनसोल । मवेशी तस्करी के मामले में शुक्रवार को बीरभूम तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सैगल हुसैन को आसनसोल की सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सीबीआई अदालत ने सैगल हुसैन की जमानत खारिज कर उनको 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय खुफिया एजेंसी उसे और सात दिनों के लिए अपनी हिरासत में रखना चाहती थी। हालाकी सहगल हुसैन के वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने सीबीआई हिरासत का विरोध करते हुए जमानत के लिए आवेदन किया। जबकि सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने सहगल के प्रभावशाली होने का हवाला दिया और उनकी जमानत का विरोध किया। लागभग डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सहगल को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने सैगल को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सहगल को पहली बार 10 जून को आसनसोल स्पेशल सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई को उनकी सात दिन की हिरासत मिली थी। इसके बाद 18 जून को उसे फिर आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन सीबीआई ने उन्हें सात दिन के रिमांड पर लिया। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारि सहगल हुसैन को कोलकाता के निजाम पैलेस से आसनसोल सीबीआई कोर्ट तक सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे पंहुचे। सहगल के वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने उनसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर पूछताछ की। 8 जुलाई तक सहगल आसनसोल स्पेशल जेल में रहेंगे।