कांग्रेस समर्थन को झूठे आरोप में फसाए जाने पर कोर्ट से मिली जमानत
आसनसोल । कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर उनके करीबी दीपक गुप्ता पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक ठेकेदार से रंगदारी वसूलने का प्रयास किया था। अश्विनी चौरसिया नामक एक ठेकेदार ने यह संगीन आरोप लगाए थे इस मामले में उन्होंने उत्तर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी। गुलाम सरवर दीपक गुप्ता तथा संजय साहा के खिलाफ उनके साथ मारपीट करने और रिवाल्वर की नोक पर उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने संजय साहा को गिरफ्तार किया था और वह बीते 18 दिनों से जेल में था। इन 18 दिनों में से 4 दिन पुलिस ने उनको अपनी हिफाजत में लेकर कड़ी पूछताछ की थी। लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए थे। उस आरोप के समर्थन में पुलिस कोई साक्ष्य प्रमाण अदालत में पेश नहीं कर पाई। इस वजह से आज आसनसोल अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें जमानत मंजूर कर दी संजय के वकीलों ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों के समर्थन में पुलिस अदालत में कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी यहां तक कि जिस रिवाल्वर की नोक पर धमकाने का आरोप लगाया गया था वह रिवाल्वर भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज न्यायाधीश ने उन्हें जमानत मंजूर कर दी जमानत मिलने से संजय बेहद प्रसन्न दिखे उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि भविष्य में वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष साबित हो जाएंगे।