अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक
कोलकाता । नौकरी से बर्खास्तगी पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीबीआई अवैध भर्ती की जांच जारी रखेगी। मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अवैध भर्ती की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को उस मामले की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करनी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। 22 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 25753 नौकरियां रद्द करने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नौकरी रद्द करने के साथ ही फैसले में कहा कि चारों विभागों में हुई भर्तियों की आगे की जांच सीबीआई करेगी। एक्सपायर्ड पैनल और व्हाइट बुक जमा कर पैन के बाहर नौकरी पाने वालों से सीबीआई पूछताछ करेगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के इस हिस्से को बरकरार रखा। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पात्र और अपात्र व्यक्तियों की सूची पर कई बार सवाल उठाए। एसएससी ने आंकड़ों के साथ कोर्ट को बताया कि उस भर्ती प्रक्रिया के 8324 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई से अतिरिक्त रिक्तियों या ‘अतिरिक्त पदों’ के सृजन के लिए राज्य मंत्रिमंडल की जांच करने को भी कहा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। मंगलवार की सुनवाई में चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश को बरकरार रखा।