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पूर्व रेलवे आरपीएफ ने अलार्म चेन पुलिंग सिस्टम के दुरुपयोग पर नकेल कसी

393 गिरफ्तार, 1.35 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया कोलकाता । रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पूर्व रेलवे ने अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के अपने अथक प्रयासों में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं। 1 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक, आरपीएफ ने पूरे जोन में कुल 454 मामले दर्ज किए। इस अवधि के दौरान, अनधिकृत चेन पुलिंग के लिए 393 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक ऐसी प्रथा जो न केवल ट्रेन के शेड्यूल को बाधित करती है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से भी समझौता करती है। आरपीएफ की सतर्क कार्रवाइयों के कारण कुल 1,35,800 रुपया का जुर्माना वसूला गया, जिससे इस तरह की गतिविधियों के प्रति सख्त प्रवर्तन और शून्य सहिष्णुता का संदेश मजबूत हुआ। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अलार्म चेन को अनधिकृत रूप से खींचना दंडनीय अपराध है। बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचना गैरकानूनी है और इसके लिए 1,000 तक का जुर्माना, एक साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में अलार्म चेन खींचने से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली ट्रेनों में 13403 रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, 13071 हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस, 12510 गुवाहाटी-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, 13402 दानापुर-भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और 13236 दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल हैं। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा, “एसीपी प्रणाली एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है जिसे आपात स्थिति में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके दुरुपयोग से न केवल परिचालन में देरी होती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। पूर्वी रेलवे सभी यात्रियों से रेलवे अधिकारियों के साथ सहयोग करने और पूरे नेटवर्क में सुचारू और सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करता है।”    
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