13 साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिनेश शर्मा को मिला न्याय, SAIL-ISP ने चुकाया ₹8.11 लाख HRA बकाया
CGIT-कम-लेबर कोर्ट के फैसले के बाद प्रबंधन ने लागू किया आदेश, सितंबर 2013 से अगस्त 2026 तक के 156 महीनों का भुगतान
बर्नपुर। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सेल (SAIL) के इस्को स्टील प्लांट (ISP), बर्नपुर के कर्मचारी दिनेश शर्मा को मकान किराया भत्ता (HRA) के बकाये के रूप में ₹8,11,998 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान केंद्रीय औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (CGIT-cum-Labour Court), आसनसोल के फैसले के बाद किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनेश शर्मा इस्को स्टील प्लांट के T&R विभाग में कार्यरत हैं। HRA के बकाये को लेकर उनका मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में था। आखिरकार, न्यायालय के अवार्ड के बाद प्रबंधन ने आदेश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2013 से अगस्त 2026 तक की अवधि का बकाया भुगतान कर दिया।
बताया गया है कि कुल 156 महीनों के लिए ₹8,11,998 की राशि का भुगतान किया गया। यह मामला कर्मचारियों के सेवा संबंधी अधिकारों और उनके लंबित आर्थिक दावों के निपटारे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
INTUC ने संघर्ष को बताया अहम उपलब्धि
इस मामले को INTUC, बर्नपुर के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय तक चले इस कानूनी संघर्ष का परिणाम सामने आने से कर्मचारियों के बीच अपने अधिकारों के लिए वैधानिक तरीके से आवाज उठाने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने का संदेश जाता है।
यह प्रकरण एक बार फिर रेखांकित करता है कि कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों में उचित कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के आदेशों का पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निष्कर्ष: दिनेश शर्मा को ₹8,11,998 के बकाया HRA का भुगतान लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान की दिशा में अहम कदम है। अब इस मामले को कर्मचारी अधिकारों और कानूनी संघर्ष के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है।














