नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक स्कूल के लाइब्रेरियन को 3 साल की सजा
आसनसोल । आसनसोल की एडीजे अदालत ने गुरुवार एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक विद्यालय के लाइब्रेरियन को 3 साल इस सजा का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2016 के 4 अगस्त का है। आरोप है कि उस दिन शेख मुख्तार नामक एक व्यक्ति की 12 वर्षीय बेटी जामुड़िया स्कूल में पढ़ रही थी। 2 क्लास अटेंड करने के उपरांत वह स्कूल के लाइब्रेरी गई। उस वक्त लाइब्रेरियन अरुप सरकार ने नाबालिक से दुष्कर्म की। पीड़िता ने तुरंत इस मामले की जानकारी स्टाफ रूम में मौजूद शिक्षिकाओं को दी। शिक्षिकाओं ने शेख मुख्तार को इस बात की जानकारी दी। अगले दिन यानी 5 अगस्त को जामुड़िया थाना में अरुप सरकार के खिलाफ पक्सों कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुवार को आसनसोल के एडीजे अदालत की जज शरण्या सेन ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा और 8 पकसो धारा के तहत 1 साल की जेल और 500 रुपया का जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश सुनाया। दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी।