पुरुलिया मामले में साढ़े तीन साल की बच्ची की सूई से हत्या, मां और प्रेमी को मौत की सजा
पुरुलिया । प्रेमी ने साढ़े तीन साल की बच्ची के छोटे शरीर के अंदर एक के बाद एक सुई चुभोकर हत्या की। बच्चे की माँ ने सब कुछ जानकर चुप रही। पुरुलिया जिला अदालत ने 2017 के पुरुलिया नृशंस हत्याकांड के आरोपी उनके प्रेमी सनातन ठाकुर और मां मंगला गोस्वामी को मौत की सजा सुनाई है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था।
यह नृशंस घटना जुलाई 2017 में पुरुलिया मॉबबॉल थाने के नदियारा गांव की है। बच्चे को बुखार और सर्दी जैसे लक्षणों के साथ 11 जुलाई 2017 को पुरुलिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज की जरूरत वाले बच्चे के एक्स-रे से पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर एक से अधिक सुई चुभोई गई है। बाद में बच्चे को बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज और बाद में कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वह वहीं मर गया। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चे की मां मंगला गोस्वामी का रिटायर्ड होमगार्ड सनातन ठाकुर से प्रेम प्रसंग था। पति मंगला गोस्वामी को 2017 में छोड़ दिया था। सनातन ठाकुर की कस्टडी में दोनों ने मंगला गोस्वामी की साढ़े तीन साल की बेटी को हटाने का फैसला किया। क्योंकि उनके रिश्ते में बाधा आ रही थी। बच्चे को मारने के लिए सनातन ठाकुर ने बच्चे को मारने के लिए उसके शरीर में एक के बाद एक सुई चुभोई थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सबसे पहले बच्चे की मां को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद सनातन ठाकुर को उत्तर प्रदेश के शोनाभद्रा से गिरफ्तार किया गया। पुरुलिया मोफसबल थाने के नदियारा गांव की घटना ने उस वक्त पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस ने 12 सितंबर 2017 को 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। पुरुलिया जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने चार साल की लंबी सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मंगलवार दोनों को मौत की सजा की सजा सुनाई गई। मौत की सजा सुनकर कोर्ट परिसर में फूट-फूट कर रोने लगी मंगला गोस्वामी।