बंगाल चुनाव 2026: बाइक पर सख्ती, 48 घंटे पहले से लागू होंगे नियम’: रात में नो एंट्री, मतदान के दिन सिर्फ बूथ तक जाने की छूट
कोलकाता । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बाइक इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बाइक प्रतिबंध के तहत मतदान से 48 घंटे पहले से ही पाबंदियां शुरू हो जाएंगी।
मतदान से 48 घंटे पहले के नियम
1. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक: बाइक चलाने की अनुमति, लेकिन *सिर्फ अकेले*। पीछे कोई सवारी नहीं बैठा सकते।
2. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक: बाइक चलाने पर *पूरी तरह रोक*।
3. नो पिलियन राइड: किसी भी समय पीछे सवारी बैठाकर चलना मना है।
4. नो बाइक रैली: राजनीतिक बाइक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मतदान के दिन के नियम
मतदान के दिन बाइक का इस्तेमाल सिर्फ मतदान केंद्र तक आने-जाने के लिए किया जा सकेगा।
किन्हें मिलेगी छूट?
नोटिस में 4 श्रेणियों को छूट दी गई है:
1. एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं
2. परिवार के साथ जरूरी आवागमन
3. स्कूल से जुड़ी गतिविधियां
4. सामाजिक कार्यक्रम
आयोग ने यह कदम चुनाव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शक्ति प्रदर्शन रोकने के लिए उठाया है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बर्दवान, बीरभूम, बांकुड़ा समेत कई जिलों में ये नियम लागू रहेंगे।
उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।












