पशु तस्करी मामले में बिकास मिश्रा को मिली जमानत फिर भी रहना होगा जेल में
आसनसोल । आखिरकार पशु तस्करी मामले में बिकाश मिश्रा को सशर्त जमानत दे दी गई। आसनसोल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने बुधवार को फैसला सुनाया। उनके वकील ने मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी 60 दिन की रिमांड समाप्त हो गई थी। गर्मी की छुट्टी होने के बावजूद इस दिन मामले की विशेष रूप से सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने पशु तस्करी मामले (आरसी 19) में बिकाश मिश्रा को जमानत दे दी, लेकिन वह अब भी कोयला घोटाले (आरसी 20) के लिए जेल में ही रहेंगे। क्योंकि उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी। कोयला तस्करी मामले में अगली सुनवाई 17 जून को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में होनी है। बिकाश मिश्रा के वकील सोमनाथ चट्टराज ने कहा, हमने जमानत के लिए आवेदन किया था क्योंकि पशु तस्करी मामले में 60 दिन बीत चुके हैं। उस अनुरोध का जवाब देते हुए न्यायाधीश ने जमानत दे दी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। बिकाश मिश्रा कोलकाता पुलिस जिले के बाहर नहीं जा सकेंगे, और उन्हें सप्ताह में एक बार कोलकाता के निजाम पैलेस में पशु तस्करी मामले के जांच अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य से मिलना होगा। उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत भी मिली थी। सोमनाथ बाबू ने यह भी कहा कि कोयला तस्करी मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में 17 जून को होनी है। पता चला है कि सीबीआई के वकील ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया था। .लेकिन जज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विदित हो कि मवेशी तस्करी (आरसी 19) और कोयला तस्करी मामले (आरसी 20) के मामले में सीबीआई ने बिकाश मिश्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि इस बीकाश मिश्रा के माध्यम से विभिन्न मामलों में कुल 1,000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था। जिसके सबूत है। वहीं, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर कई प्रभावशाली लोगों के नाम मिले हैं। इनकी साजिश की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि अभी बिकाश मिश्रा कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में हैं।