अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन की जमानत पशु तस्करी मामले में फिर से खारिज
आसनसोल । बीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन की जमानत पशु तस्करी मामले में फिर से खारिज हो गई। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मंगलवार को उसकी जमानत खारिज कर दी। सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई तय की गई है। इस दिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक पेट्रोल पंप का दस्तावेज सहगल की संपत्ति के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। वहीं पता चला है कि सहगल की सर्विस बुक आसनसोल सीबीआई कोर्ट में जमा करा दी गई है। गौरतलब है कि सहगल के वकील ने सोमवार को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। उस अर्जी को मंजूर करते हुए जज ने कहा कि मंगलवार को विशेष सुनवाई की जाएगी। 12 बजे के बाद सुनवाई शुरू होते ही वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने बताया कि बीएसएफ कमांडर सतीश कुमार को इस मामले के एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। 32 दिन बाद उन्हें जमानत मिली। प्राथमिकी में नाम न होने के बावजूद सहगल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दिन उनकी कुल हिरासत 39 दिनों की है। मेरे मुवक्किल ने अतीत में जांच में सहयोग किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। इसलिए उसे किसी भी शर्त पर जमानत दी जाए। इस जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने सहगल के पेट्रोल पंप से जुड़े संपत्ति के दो दस्तावेज और सर्विस बुक पेश की। उन्होंने कहा, अभी जांच चल रही है और बहुत कुछ सामने आएगा। इस समय जमानत मिली तो जांच में दिक्कत होगी। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सहगल के वकील ने जवाब दिया कि संपत्ति के दस्तावेज सरकारी कार्यालय से उपलब्ध हैं। यह पहले पाया गया है। ऐसे में सहगल को जमानत मिलने या न मिलने से क्या लेना-देना? अंत में दोनों पक्षों के वकीलों के सवाल-जवाब के बाद जज राजेश चक्रवर्ती ने सहगल की जमानत खारिज कर दी। अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को कुल तीन बार सीबीआई हिरासत में कुल 14 दिन और सात दिन की जेल हिरासत में रहने के बाद 8 जुलाई को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में ले जाया गया था। गौर करने वाली बात है कि गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन के पास काफी जानकारी है। यह सीबीआई पहले ही कोर्ट को बता चुका है। सीबीआई ने उन्हें कई बार निजाम पैलेस में बुलाया और उनसे पूछताछ की। सहगल को उनके बयानों में कई विसंगतियों के कारण 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय खुफिया एजेंसी गाय तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के करीबीयों से पूछताछ कर रही है। मामले का मुख्य आरोपी विनय मिश्रा फिलहाल फरार है। इस मामले के एक आरोपी इनामुल हक और बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वे फिलहाल सशर्त जमानत पर हैं। वहीं, विनय के भाई बिकाश मिश्रा को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बिकाश को कुछ दिन पहले आसनसोल की सीबीआई कोर्ट से गौ तस्करी मामले में जमानत मिली थी। आसनसोल सीबीआई कोर्ट इस महीने दो अलग-अलग दिन बिकास मिश्रा को गाय और कोयला तस्करी मामले की सुनवाई कर रही है। फिलहाल विकास मिश्रा कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में हैं।