ईसीएल के जीएम और अवैध कोयला कारोबारी को नहीं मिली जमानत
आसनसोल । कोयला तस्करी में गिरफ्तार ईसीएल महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायधीश ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईसीएल के काजोड़ा एरिया के पूर्व जीएम नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी अश्विनी यादव को गिरफ्तार किया था । गौरतलब है कि आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत 21 मई को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख तय थी। लेकिन इस दिन 3 आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले का आरोप गठित नहीं हो सका। आखिरकार सोमवार सुनवाई के अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है। इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इस मामले की चार्जशीट में 43 आरोपियों के नाम हैं। आगामी 3 जुलाई को निर्धारित है।