हत्या करने के मामले में आरोपित को उम्रकैद, पांच हजार रुपये का जुर्माना
आसनसोल । आसनसोल जिला जज कोर्ट में कुल्टी इलाके की रहने वाली लीला देवी नामक महिला की हत्या करने के मामले में दोषी करार होने वाले हपना मांजी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सश्रम कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। ज्ञात हो कि मामले पर कोर्ट के स्तर से आरोपी को दोषी करार देने के बाद गुरुवार को उसे सजा दी गई। मामले पर लोक अभियोजन पक्ष के वकील विन्यानन्द चटर्जी ने वकालत की। बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर मामले पर आरोपित डेढ़ साल तक न्यायिक हिरासत में वक्त गुजारने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था। इसके बाद मामले पर सजा का ऐलान किया गया है। मामले पर अदालत में 13 लोगों की गवाही भी ली गई। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आसनसोल जिला कोर्ट स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी हपना मांझी को दोषी पाया। गुरुवार को उसकी सजा मुकर्रर कर दी गई।