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नगर पालिका में उप सहायक अभियंता की नियुक्ति? जानकारी मांगने के लिए राज्य को सीबीआई का नोटिस

आसनसोल । सीबीआई ने राज्य की नगर पालिकाओं में ‘उप सहायक अभियंता’ की स्थायी नियुक्ति में नगर निगम इंजीनियरिंग निदेशालय (एमईडी) की भूमिका जानने की कोशिश की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मामले के जांच अधिकारी केंद्रीय एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के डीएसपी मलय दास ने इस संबंध में ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस भेजा है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 91 के तहत, एमआईडी के अधीक्षक अभियंता (मुख्यालय) ने राज्य के लगभग सभी नगर पालिकाओं के कार्यकारी अभियंताओं को पत्र लिखकर उनसे विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सीबीआई ने 25 अक्टूबर तक क्या मांगा है ? इसके साथ ही सीबीआई ने नोटिस में लिखा है कि इस ‘तकनीकी सहायक’ पद पर किसी समय नियुक्ति की गई है। तीसरा सवाल यह है कि क्या नगर पालिकाओं की ओर से एमईडी को कोई ‘प्रस्तावित पत्र’ दिया गया था। यदि कोई पत्र किसी नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है या एमईडी ने इसे प्राप्त किया है, तो सीबीआई ने मूल पत्रों को देखने की मांग की है। केंद्रीय एजेंसी का चौथा सवाल यह है कि भर्ती के संबंध में एमईडी ने नगर पालिकाओं को जो पत्र या ईमेल भेजा था, उसकी ‘कार्यालय प्रति’ कहां है? सीबीआई भी उनसे मिलना चाहती है। इसके अलावा, यह जानना चाहा है कि क्या ‘मेजर एबीएस इंफॉन प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी ने ‘सब असिस्टेंट इंजीनियर’ के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए एमईडी के पास कोई आवेदन किया है। अगर ऐसा होता है तो उसकी सारी जानकारी मांगें। सीबीआई ने इस बारे में भी आवश्यक ‘जानकारी’ मांगी है कि क्या एमईडी ‘उप सहायक अभियंता’ के अलावा किसी तकनीकी सहायक पद के लिए किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल है। शुरुआत में यह जानकारी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय को दी जानी थी, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ा दी गई। नगर पालिकाओं को एमईडी कार्यालय में जानकारी जमा करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

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