कोयला कांड में जयदेव सहित चार आरोपियों को नहीं मिली जमानत
आसनसोल । कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार जयदेव मंडल, नीरद बरण मंडल, गुरुपद माजी और नारायण नंदा को सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई विशेष न्यायालय ने चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को की जाएगी। ज्ञात हो कि सीबीआई मामला संख्या 22/20 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120/बी और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। राज्य पुलिस, काम्बैट फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच इन चारों को शुक्रवार सुबह आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका रद कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले सीबीआई ने जयदेव को तीन और बाकी सभी को दो बार रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने बीते वर्ष 26 नवंबर को अनूप मांझी और ईसीएल के दो जीएम और तीन सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ अवैध खनन, चोरी और कोयले की तस्करी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने बाद में इस मामले में देशभर में करीब 30 जगहों पर तलाशी ली।