कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को किया गया आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश
आसनसोल । कोयला तस्करी मामले की जांच करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जयदेव मंडल, गुरुपद माजी, नीरद मंडल और नारायण नंदा को गिरफ्तार कर मंगलवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया। सीबीआई ने अदालत से चारों आरोपियों को सात दिनों के सीबीआई रिमांड की मांग की। अदालत ने जयदेव मंडल को 3 दिन एवं अन्य तीन आरोपियों को 6 दिनों के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने चारों आरोपियों को कोलकाता लेकर चली गई।
मंगलवार की अदालत में जो कुछ भी हुआ उसपर आसनसोल अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर कुंडु ने कहा कि अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा कि इन चारों को जब भी सीबीआई द्वारा तलब किया गया था वह सीबीआई के समक्ष हाजिर हुए थे। लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण उनको सात दिनों के रिमांड पर लेने की जरुरत है। उन्होंने बताया कि मुख्य मामला है 2020 के मई से जब से आरोपों के अनुसार अनुप माजी उर्फ लाला ने ईसीएल और रेलवे के कुछ अधिकारीओं
सीआईएसएफ के कुछ अफसरों के साथ मिली भगत कर 300 करोड़ रुपये के कोयले का अवैध कारोबार किया। इसी मामले में रौशनी डालने के लिए इन चारों को रिमांड पर लेने की अपील की गयी है। इसके जवाब में आरोपियों के वकील शेखर कुंडु ने अदालत में दलिल दी कि मुख्य मामला 2020 का है जबकि सीबीआई ने अदालत में यह आरोप लगाया कि यह चारों 2015 या उससे भी पहले कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त थे। शेखर कुंडु ने कहा कि अदालत किसी को भी जिस मामले कि सुनवाई हो रही है उससे पहले के मामले के लिए सजा नहीं दे सकती है। जिस मामले की सुनवाई हो रही है उस मामले के अनुसार सजा तय की जा सकती है। इसके बाद शेखर कुंडु ने पत्रकारों को बताया कि वह इन आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर पहचानते हैं। यह कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त
हो ही नहीं सकते। वहीं गुरुपद माजी नामक एक आरोपी को 2018-19 में एनडीपीएस के एक मामले में एक साल जेल में कैद रखा गया था। लेकिन वह बेकसुर रिहा हो गया था। इसके साथ ही उन्होंने चारों आरोपियों की खराब सेहत का भी अदालत में हवाला दिया।