आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पूर्व सहायक श्रम अधिकारी को सजा
आसनसोल । गुरुवार को आसनसोल सीबीआई अदालत के न्यायधीश राजेश चक्रवर्ती ने 16 साल पुराने मामले में 2008 में रिश्वत लेते हुए तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त प्रभु लाल मीना को भ्रष्टाचार की धारा 7 के तहत 3 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा13 की उप धारा 2 के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार मिली गुप्त सूचना के आधार सीबीआई ने 2008 में दुर्गापुर के श्रम विभाग के दफ्तर में 5 हजार का घुस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप था की दुर्गापुर की मेसर्स रेडियंट सर्विस सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए 5 हजार का घुस मांगा था। 16 साल यह मामला अपनी यात्रा तय की। जबकि सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक राकेश कुमार थे। जबकि बचाव पक्ष से सोमनाथ चट्टराज ने पैरवी की।