हैवी व्हीकल का स्कूल, बाजार एवं घनी आबादी वाली क्षेत्र में रहेगा नो एंट्री
अंडाल । यातायात को सुरक्षित रखने के लिए एक आम जनता के द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुलिस के आलाअधिकारी ईमेल माध्यम से शिकायत करने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बालू ट्रक, ट्रैक्टर एवं हैवी व्हीकल के लिए दिया गया दिशा निर्देश सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एवं शाम को 3 बजे से 5.30 तक सभी हैवी व्हीकल का स्कूल, बाजार एवं घनी आबादी वाली क्षेत्र में आवागमन बंद रहेगा। इस विषय में अंडाल ट्रैफिक गार्डन थाना के प्रभारी प्रवीर पाल ने सभी टेंडर प्राप्त बालू घाट मालिकों एवं वाहन मालिकों को बुलाकर बैठक कर प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन करने का किया। अनुरोध और कहा कि अक्सर देखा जाता है की घनी आबादी वाले क्षेत्र बाजार और स्कूल जिस क्षेत्र में है वहां पर बड़ी वाहन के आवागमन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सभी के घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आते जाते हैं आम जनता है जो शाम को बाजार करने के लिए निकलते हैं। इस दौरान बालू लदा बालू ट्रक, ट्रैक्टर एवं बड़ी वाहनों का आवागमन करने से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस कारण दिशा निर्देश दिया गया है और समय रेखा बांध दी गई है। दी हुई समय में किसी प्रकार के वाहनों का आना-जाना वर्जित रहेगा। अगर कोई इस नियम को नहीं मानता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।