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कोयला तस्करी मामले में आरोप तय नहीं, आसनसोल सीबीआई कोर्ट से 5 और को जमानत, अगली सुनवाई 9 अगस्त को

आसनसोल । देशभर में शोर मचा रहे कोयला तस्करी मामले में बुधवार को आरोप तय होने थे, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे पूरक नाम में दो फ़रार या रिटर्न हैं। एक घंटे तक चले सवाल-जवाब के बाद आसनसोल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। उस दिन जज ने सीबीआई को इस मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा जो दो लौट रहे हैं, उन्हें उस दिन उपस्थित होने का नोटिस देने को कहा गया है। जो दो लोग लौट रहे हैं वे कोयला व्यापारी तारकेश्वर मंडल और मो. सकील हैं। इन दोनों के नाम सीबीआई द्वारा पेश दूसरे पूरक आरोप पत्र में हैं। संयोग से, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जो लोग जमानत पर हैं, उनके वकीलों ने आशंका जताई कि आज आरोप तय करना संभव नहीं होगा। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को हाल ही में आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। ये पांच हैं नरेश कुमार साहा (जीएम), अश्विनी कुमार यादव, अमित कुमार धर (रिटायर्ड जीएम), बापी उर्फ ​​सीमांत ठाकुर और विद्यासागर दास। इन 5 लोगों के नाम दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हैं। वे अब तक आसनसोल जेल में थे। उनकी ओर से वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चटराज ने जमानत की अर्जी दी। उन्होंने याचिका में कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके ग्राहक देश में कहीं भी जा सकें। जो लोग इस समय जमानत पर हैं उनकी शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने 5 लोगों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और वे काफी प्रभावशाली हैं। इस सन्दर्भ में जज को पता है कि क्या पहले भी किसी ने प्रभावित किया है? जवाब में सीबीआई वकील चुप रहे। अंत में जज ने 5 लोगों को जमानत दे दी। इस बीच, ठीक दो दिन पहले सोमवार को केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत में दूसरी पूरक या अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की. सीबीआई और कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 7 नए नाम हैं. जिनमें से 5 लोगों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 को वापस लौटने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इन 7 लोगों की भूमिका को उजागर किया गया है।आज की सुनवाई के अंत में वकील शेखर कुंडू, सोमनाथ चटराज और अभिषेक मुखोपाध्याय ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने जो दो आरोप पत्र दाखिल किए हैं, उनमें कुल 50 लोगों के नाम हैं. दो रिटर्न हैं. 5 ऐसे थे, जिन्हें उस दिन जमानत मिल गई और बाकी सभी उपस्थित थे। लेकिन, दोनों के वापस लौटने के कारण उस दिन आरोप गठित नहीं हो सका। जज ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
     
 
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