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चोरबागान हादसे के बाद कोलकाता में सख्ती: बोबाजार में 3 दिन की निषेधाज्ञा, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने और हथियारों पर रोक

शिल्पांचल टुडे, कोलकाता।
चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 19 लोगों की मौत के बाद कोलकाता पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने बोबाजार थाना क्षेत्र में तीन दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा, हालांकि इसे अगले आदेश तक बढ़ाया भी जा सकता है।

BNSS की धारा 163 के तहत आदेश

पुलिस आयुक्त ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इलाके में हिंसक प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस या धरना होने से शांति भंग होने की आशंका है।

इसलिए तय इलाके में:
– 5 या उससे अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक
– लाठी, घातक और खतरनाक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध
– शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक

कौन सा इलाका सील?
निषेधाज्ञा पूरे कोलकाता में नहीं, बल्कि सिर्फ बोबाजार थाने के एक तय चौकोर इलाके में है:

– पूर्व में: कॉलेज स्ट्रीट – कोल्लूटोला स्ट्रीट से ईडन हॉस्पिटल रोड तक
– पश्चिम में: सीआर एवेन्यू – कोल्लूटोला स्ट्रीट से ईडन हॉस्पिटल रोड तक
– उत्तर में: कोल्लूटोला स्ट्रीट – कॉलेज स्ट्रीट से सीआर एवेन्यू तक
– दक्षिण में: ईडन हॉस्पिटल रोड – कॉलेज स्ट्रीट से सीआर एवेन्यू तक

पुलिस ने बताया कि सभी को व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं था, इसलिए यह एकतरफा आदेश जारी किया गया है और इसे पुलिस गजट, प्रेस और नगर निगम के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया गया है।

गौरतलब है कि चोरबागान में भगदड़ के बाद शहर में तनाव की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

 

 

  

        

 

 

 

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