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आसनसोल सीबीआई कोर्ट में ईसीएल कर्मी दोषी करार / तीन साल की जेल.. ……….…

आसनसोल । आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश अरिंदम चटर्जी ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में ईसीएल कर्मी सुखमय राणा को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और 15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोपी सुखमय राणा ईसीएल की हीरापुर कोलियरी में पंप ऑपरेटर था। विशेष आरोपों के आधार पर सीबीआई ने वर्ष 2006 में कोलकाता में आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी। इसमें सीबीआई के जांच अधिकारियों ने उसके पास से 1.15 करोड़ रुपये जब्त किए थे। आसनसोल में सीबीआई का विशेष मामला शुरू किया गया था। मामले के दौरान कोर्ट में 66 गवाहों ने गवाही दी थी। आखिरकार लगभग 20 वर्ष बाद शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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