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हीरापुर थाना में ज्ञापन देकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के साथ गुरु पर्व में सहयोग की अपील

बर्नपुर(भरत पासवान)। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से शुक्रवार को हीरापुर थाना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बीते दिनों बर्नपुर गुरुद्वारा को लेकर
आसनसोल सिविल कोर्ट के आए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आदेश को लागू कराने की मांग की। कोर्ट के आदेश में कुछ समय पहले बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो चुनाव हुआ था उसे खारिज किया गया और उसे चुनाव के बाद जो कमेटी बनी थी उसकी वैधता को रद्द कर दिया गया। साथ ही गुरुद्वारा का संचालन कर रहे 9 लोगों के विरुद्ध निषेधाज्ञा लगाया गया। इसे लेकर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू सहित कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ हीरापुर थाने पहुंचे और उन्होंने हीरापुर थाना प्रभारी से कोर्ट के आदेश की तामिल करने और कोर्ट द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव गुरुपर्व में सहयोग की अपील की। सुरेन्द्र सिंह अत्तू ने बताया कि बीते 23 दिसंबर को आसनसोल सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कब्जा कर बर्नपुर गुरुद्वारा का संचालन करने वाली कमेटी को अवैध बताया है, साथ ही अगली सुनवाई तक गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार के आयोजन, भीड़ नहीं लगने देने का आदेश दिया। इसके बावजूद गुरुद्वारा में आयोजन के साथ भीड़ लग रही। जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। यही नहीं कब्जा कर कमेटी का संचालन करने वाले 9 लोगों के विरुद्ध निषेधाज्ञा लगाया गया है। दूसरी तरफ यही कमेटी बर्नपुर गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व मनाने जा रही है। जो पूरी तरह से कोर्ट के आदेश उल्लंघन है। इसी अवैध कमेटी द्वारा गुरु पर्व को लेकर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें चरणजीत सिंह को को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जबकि बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें को ऑर्डिनेटर नहीं बनाया है। उन्होंने मांग की हीरापुर थाना पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनकी कमेटी को गुरु पर्व में सहयोग करने के लिए कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जल्द कदम नहीं उठाने पर वे दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सिख संगत ने उन्हें को ऑर्डिनेटर बनाया है।

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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