12313 अप राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में नाबालिग हिरासत में; कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त
आसनसोल । आरपीएफ पोस्ट बाराकर ने 30.05.2026 को कुल्टी स्टेशन के पास ट्रेन संख्या 12313 अप, सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में एक नाबालिग को हिरासत में लिया। घटना में कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हुई।
आरपीएफ द्वारा भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत मामला संख्या 292/2026 दर्ज किया गया। इस धारा के अंतर्गत ट्रेनों पर पथराव 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है।
जांच में पता चला कि पांच नाबालिग बालटोरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे गांजा का सेवन कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने गुजरती ट्रेन पर पत्थर फेंका। 06.06.2026 को सभी नाबालिगों को उनके माता-पिता के साथ आरपीएफ पोस्ट बाराकर बुलाया गया और आरोपी नाबालिग को विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत किशोर न्याय बोर्ड, आसनसोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आरपीएफ आसनसोल मंडल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के संवेदनशील स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और माता-पिता तथा आम जनता को निर्देश दिया गया है कि वे नाबालिगों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें, क्योंकि पथराव से यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ता है और यह कानून के तहत गंभीर अपराध है।















