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धोखाधड़ी और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार: हीरापुर पुलिस ने सैयद इकबाल को कोर्ट में पेश किया, 10 दिन की र मांगी रिमांड

आसनसोल, 22 जून 2026। हीरापुर थाना पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सैयद इकबाल को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच एवं पूछताछ के लिए अदालत से आरोपी की 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की है।

BNS और आर्म्स एक्ट की धाराएं
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हीरापुर थाना कांड संख्या 167/26, दिनांक 20 जून 2026, के तहत दर्ज मामले में सैयद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 316(2), 318, 117(2), 3(5), 2(B) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रविवार देर रात हुई गिरफ्तारी 
जानकारी के अनुसार, गौरतला निवासी सैयद इकबाल को रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले की तह तक पहुंचने, कथित धोखाधड़ी के नेटवर्क, संभावित सहयोगियों की पहचान तथा अवैध हथियार के स्रोत का पता लगाने के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ आवश्यक है। इसी कारण अदालत से 10 दिनों की पुलिस रिमांड की प्रार्थना की गई है।

जांच जारी, अहम खुलासे की उम्मीद 
पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल अदालत में पुलिस रिमांड की याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले की जांच हीरापुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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