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“दामोदर पर सख्ती: सिर्फ 2 घाट लीगल, पोपुलैम-मशीन से बालू उठाने पर बैन, MLA बोले- ‘पोर्टल से रिन्यू होगा ट्रैक्टर लाइसेंस'”

ओवरलोडिंग पर रोक, चालान अनिवार्य। बढ़ते बालू रेट को लेकर मंत्री तापस रॉय से हुई बात

आसनसोल, 9 जुलाई 2026। दामोदर नदी से हो रहे अवैध बालू उठाव और ट्रैक्टर संचालन की दिक्कतों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय विधायक ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में दामोदर के सिर्फ 2 घाटों को ही लीगल मंजूरी दी गई है। इन घाटों से बालू उठाव पुलिस और प्रशासन की अनुमति से ही होगा।

क्या होंगे नए नियम?
1. चालान और टैक्स जरूरी: इन दोनों लीगल घाटों से बालू ले जाने वाली हर गाड़ी का चालान अनिवार्य होगा। साथ ही सरकार को तय टैक्स भी जमा करना पड़ेगा।
2. ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध: विधायक ने साफ किया कि किसी भी हालत में ओवरलोडिंग नहीं होने दी जाएगी।
3. मशीन से बालू उठाने पर रोक: दामोदर के बीच से पोपुलैम और अन्य सेमी-मैकेनिकल मशीनों से बालू उठाने पर रोक लगा दी गई है। NGT के नियमों के अनुसार सिर्फ मैन्युअल बालू उठाव की ही अनुमति है।

विधायक ने बताया कि “सेमी-मैकेनिकल” को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसलिए पूरा मामला उद्योग मंत्री तापस रॉय और बांकुड़ा के डीएम के पास भेजा गया है। मंत्री के निर्देश के बाद ही आगे का निर्णय होगा।

ट्रैक्टर चालकों को राहत, लेकिन शर्तें लागू
ट्रैक्टर संचालन को लेकर हुई बैठक में तय हुआ कि गाड़ी मालिकों को पहले पोर्टल पर लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। इसके बाद किसी भी लीगल घाट से चालान लेकर ही ट्रैक्टर चलाया जा सकेगा।

विधायक ने कहा, “ट्रैक्टर चालू होने से स्थानीय लोगों को बालू आसानी से मिल सकेगा। लेकिन नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी।”

बढ़ते दाम पर भी सरकार की नजर
आम लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या बालू के बढ़ते रेट की है। इस मुद्दे को भी उन्होंने मंत्री जी के सामने रखा है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दाम कंट्रोल करने पर बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा।

फिलहाल प्रशासन ने अवैध उठाव पर कड़ी नजर रखने और लीगल प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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