राहा लेन से गिरजा मोड़ तक अतिक्रमण पर AMC का बड़ा एक्शन, 15 दिन में हटाएं दुकान-ठेला वरना होगी कार्रवाई
आसनसोल, 10 जुलाई 2026। आसनसोल नगर निगम ने शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। AMC ने राहा लेन से गिरजा मोड़ तक फुटपाथ और सड़क पर लगी दुकानों, ठेलों और कियोस्कों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।
क्या है नोटिस में
नगर निगम की ओर से जारी नोटिस संख्या 479/PW/Eng/26 के अनुसार, आसनसोल मार्केट क्षेत्र में बिना परमिशन सार्वजनिक जमीन, फुटपाथ और सड़कों पर लगाए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को 15 दिनों के भीतर खुद हटाना होगा।
नोटिस में कहा गया है कि अवैध कब्जे के कारण पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। इससे आम लोगों को परेशानी के साथ-साथ गंभीर सुरक्षा खतरा भी पैदा हो रहा है।
कानूनी उल्लंघन का हवाला
AMC ने स्पष्ट किया कि नगर निगम से हॉकिंग जोन का परमिट लिए बिना सड़क और फुटपाथ पर व्यवसाय करना “West Bengal Municipal Corporation Act” और नगर निगम के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
24 जुलाई आखिरी तारीख
नगर निगम ने सभी अनधिकृत हॉकर्स, विक्रेताओं और अतिक्रमणकारियों को 24 जुलाई 2026 तक अपने खर्च पर अवैध दुकानें, सामान और संरचनाएं हटाने का आदेश दिया है।
क्या होगी कार्रवाई
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम बिना किसी पूर्व सूचना के खुद कार्रवाई करेगा और सामान जब्त कर सकता है।
स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वर्षों से फुटपाथ पर कब्जे की वजह से इस इलाके में जाम और दुर्घटनाएं आम बात थीं।















