बंगाल में बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर देना होगा एक हजार रुपये का जुर्माना
कोलकाता। बंगाल सरकार ने सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। सरकार के द्वारा बढ़ाई गई जुर्माना से लोगों को काफी बड़ा झटाका लगा है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था, पर अब ममता सरकार ने भी जुर्माना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक नोटिफिकेशन के अनुसार बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को पहले 400 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब 4000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा। जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2000 रुपये से 4000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है, और कहा गया है कि ‘नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे।