गांजा तस्करी के मामले में दोषियों को सजा, कल
आसनसोल। आसनसोल जिला कोर्ट स्थित एडीजे तृतीय कोर्ट में बुधवार कुल्टी थाना के सत्रवाद संख्या 319/2022 से संबंधित गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार होने वाले 2 आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि यह सजा पश्चिम बर्दवान जिला के आसनसोल जिला कोर्ट में पहली बार एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सजा का एलान किया जाएगा। उक्त मामले में कोर्ट के स्तर से दोषियों को मंगलवार को ही दोषी करार कर दी गई थी। हालांकि गुरुवार को उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। मामले पर आसनसोल जिला कोर्ट के सीनियर वकील सह एनडीपीएस के सरकारी पक्ष के अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने वकालत की। बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मंगलवार को ही आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में बंद थे। इस मामले में अदालत में कुल 8 लोगों की गवाही भी हुई। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आसनसोल जिला कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमय कुंड ने तमाम दलीलों व सबूतों के मद्देनजर आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को दोषी पाया। गुरुवार को उनकी सजा मुकर्रर करने का निर्देश जारी किया गया है।