अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जा रही
दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का जिक्र किया गया। जजों ने मामले को विचार के लिए वापस मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि केजरीवाल की यह अर्जी स्वीकार्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। निर्णय निलंबित कर दिया गया है। इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अर्जी स्वीकार्य नहीं है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने पीईटी स्कैन की आवश्यकता के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए आवेदन किया।