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कुल्टी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला: दोषी कार्तिक बाउरी को 20 साल की कठोर सजा, 10 हजार जुर्माना भी

शिल्पांचल टुडे, आसनसोल।
नाबालिग से यौन अपराध के मामले में आसनसोल की विशेष POCSO अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए एक मिसाल कायम की है। अदालत ने कुल्टी के मिठानी निवासी दोषी कार्तिक बाउरी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

आसनसोल विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। सजा के साथ-साथ अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

5 साल बाद मिला न्याय

यह मामला कुल्टी थाना कांड संख्या 560/2021 से जुड़ा है, जो 25 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 376AB और POCSO एक्ट की धारा 4/6 के तहत केस दर्ज किया था।

मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर सुसांत घोष ने की थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और समय पर चार्जशीट दाखिल की। आरोपी हिरासत में रहते हुए पूरे ट्रायल का सामना कर रहा था। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में न्याय की जीत बताया है।

 

  

        

 

 

 

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