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आसनसोल कोर्ट में हड़ताल के कारण विकास मिश्रा की सुनवाई नहीं हुई, अगली सुनवाई 6 मई को

आसनसोल। कोलकाता उच्च न्यायालय को आवेदन करने के बाद आसनसोल कोर्ट को मॉर्निंग नहीं करने के कारण आसनसोल कोर्ट के वकील सोमवार तक हड़ताल पर हैं। इसलिए शुक्रवार को कोयला और पशु तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वकील इस मामले में विकाश मिश्रा की जमानत के लिए आवेदन भी नहीं कर सके। हालांकि उस दिन न्यायाधीश के आदेशानुसार उसे पुलिस आसनसोल जेल से आसनसोल कोर्ट लाया गया था। सामान्य रूप से सुनवाई नहीं होने के कारण न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने विकाश मिश्रा को हिरासत में भेज दिया। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। उनकी 10 दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें सोमवार, 18 अप्रैल को आसनसोल अदालत में पेश किया गया था। उसी दिन, न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें चार दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया। अगली सुनवाई 22 अप्रैल शुक्रवार को निर्धारित की गई थी। इसलिए कोयला तस्करी मामले (आरसी 22) की सुनवाई उसी समय आसनसोल सीबीआई अदालत में होनी थी, जिस समय पशु तस्करी मामले की सुनवाई होनी थी।
बिकाश मिश्रा के वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि सीबीआई अदालत में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होनी है। .लेकिन वकीलों के हड़ताल पर चले जाने से यह संभव नहीं हो सका। जमानत अर्जी नहीं हो सकी। आज फिर उनको जेल हिरासत में भेज दिया गया है। वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि अगली सुनवाई 6 मई को होगी। उस दिन सुनवाई न होने पर पुलिस फिर से विकाश मिश्रा को कोर्ट से जेल वैन में लेकर आसनसोल जेल ले गई। गौरतलब है कि पशु तस्करी मामले में अब तक इनामुल हक, बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार व अन्य को गिरफ्तार किया गया था, ये सभी फिलहाल जमानत पर हैं।

 

 

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