मतदान के दिन व्यवसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को देना होगा सवेतन अवकाश
आसनसोल । 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें आसनसोल लोकसभा केंद्र और बालीगंज विधानसभा केंद्र अंतर्गत सभी कारखानों दुकानों शोरूम सहित सभी व्यवसायिक संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि उनके संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों को 1 दिन कि सवेतन छुट्टी दी जाए। ताकि वह मतदान कर सकें। वहीं दिहाड़ी मजदूरों के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के 135बी के तहत उनको भी 1 दिन की छुट्टी और इसी अधिनियम के तहत दिहाड़ी दिए जाने का निर्देश दिया गया है। यह नोटिस पश्चिम बंगाल सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेट्री द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है।