मालदा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास
मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी मुकुल कीर्तनिया को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 11 नवंबर 2023 को मालदा जिले के गाजोल थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव में हुई थी। आरोप के अनुसार, घर के पास से गुजर रही एक नाबालिग को आरोपी ने सुनसान घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर गाजोल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सब-इंस्पेक्टर ऋत्विक सरकार के नेतृत्व में जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
हाल ही में अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मालदा जिला पुलिस ने इस मामले की जानकारी साझा की है।














