मवेशी तस्करी मामले को दिल्ली भेजने पर 6 को होगी सुनवाई
आसनसोल । दो सप्ताह में दूसरी बार मवेशी तस्करी मामले को दिल्ली ले जाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने फिर झटका दिया है। शनिवार को ईडी अधिकारियों की अर्जी के आधार पर दो सत्रों में डेढ़ घंटे तक सुनवाई हुई। आखिर में न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने ईडी के वकील को और समय दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 6 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि गत 28 जुलाई को ईडी ने धारा 44 (1 / सी) के तहत मवेशी तस्करी के मामले को आसनसोल में सीबीआई विशेष अदालत से स्थानांतरित करने की याचिका दायर की थी। लेकिन बीते 19 अगस्त की तरह सीबीआई की विशेष अदालत में उस अर्जी की दूसरी सुनवाई के दिन भी केंद्रीय एजेंसी ईडी को एक तरह से झटका दे दिया। इस दिन भी ईडी के वकील अभिजीत भद्र को सीबीआई की विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती के सवाल का सामना करना ने पड़ा। न्यायाधीश ने पूछा कि केस को दिल्ली क्यों ट्रांसफर किया जाए? उन्होंने जानना चाहा कि ईडी को यह अधिकार किस कानून में और किसने दिया ? क्या कोई मामला किसी केंद्रीय एजेंसी, किसी राज्य के पास ले जाया जा सकता है ? पीएमएलए या धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी के लिए सरकारी आदेश या गजट अधिसूचना कहां है ? उस समय ईडी के वकील ने अधिनियम की विभन्नि धाराओं का हवाला देते हुए याचिका के पक्ष में बहस करने की कोशिश की। वकील सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि इस मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। उनकी सुनवाई का दूसरा दिन था। ईडी के वकील जज के सवालों का जवाब नहीं दे सके। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। अनुब्रत मंडल, उनकी बेटी सुकन्या मंडल, उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल, इनामुल हक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें इस गौ तस्करी मामले में सबसे पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था।