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पश्चिम बंगाल में निशान यात्रा के लिए अदालत में जाकर अनुमति लेनी पड़ती – अभिजीत आचार्य

कुल्टी । पवित्र हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार कुल्टी हनुमान जन्म महोत्सव कमेटी की तरफ से डिसेरगढ़ लाइन धावड़ा से लछीपुर गेट तक एक निशान यात्रा निकाली गई। इस निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने इस मौके पर अपने हाथों में ध्वजा थाम रखे थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अभिजीत आचार्य ने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इस तरह के किसी निशान यात्रा के लिए अदालत में जाकर अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा की 8 तारीख को उन्होंने पुलिस से ध्वज यात्रा निकालने की अनुमति ली थी। उसकी रिसीव कॉपी भी उनके पास है। लेकिन फिर अचानक किसी के दबाव में आकर पुलिस ने कहा कि वह यह निशान यात्रा नहीं निकाल सकते। इसके बाद वह रातों-रात अदालत गए और अदालत से यह अनुमति मिली और आज उन्होंने यह ध्वज यात्रा निकाली। जब उनसे से पूछा गया की अदालत से 200 लोगों को लेकर ध्वज यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस पर अभिजीत आचार्य ने कहा कि ध्वज यात्रा में 200 लोग ही थे। लेकिन जब पूजा हो रही थी। तब ज्यादा लोग हो गए थे। श्रद्धालु आए थे लेकिन ध्वज यात्रा 200 लोगों को लेकर ही की गई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वक्फ कानून को रद्द करने की मांग पर जब मालदा, मुर्शिदाबाद में बवाल होता है पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है तब पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन शिक्षकों और इस तरह की यात्रा निकालने वाले हिंदू समुदाय के लोगों पर जोर आजमाइश करती है।  

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